ओसीआई कार्ड रद्द करने के खिलाफ अशोक स्वैन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

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Ashok Swain against cancellation of OCI card

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 8 दिसंबर को भारत के विदेशी नागरिकता (ओसीआई) कार्ड को रद्द करने के खिलाफ अशोक स्वैन की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने स्वीडन निवासी की याचिका पर नोटिस जारी किया और केंद्र को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।

  • याचिकाकर्ता, स्वीडन में उप्साला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। 

  • उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि 2020 में जारी कारण बताओ नोटिस के अनुसार, उनके ओआईसी कार्ड को कथित आधार पर मनमाने ढंग से रोक दिया गया जिसका कारण यह था कि वह भड़काऊ भाषणों और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे।

  • इसके बाद, इस साल 8 फरवरी को, अधिकारियों ने याचिकाकर्ता का ओसीआई कार्ड रद्द कर दिया, जो उसके स्वतंत्र आवागमन के अधिकार का उल्लंघन था।

  • याचिका में आरोप लगाया गया है कि ओसीआई कार्ड रद्द करने का आदेश अवैध, मनमाना और गैर-कानूनी है।

  • याचिका में कहा गया है कि एक विद्वान का समाज में महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वह अपने काम के माध्यम से सरकार की नीतियों पर चर्चा और आलोचना करे। 

  • वर्तमान सत्तारूढ़ व्यवस्था की नीतियों की आलोचना मात्र नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7डी (ई) के तहत भारत विरोधी गतिविधि नहीं है।

भारत का प्रवासी नागरिक (OCI) कौन है?

  • OCI को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था या उस तारीख पर भारत का नागरिक बनने योग्य था या 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र से संबंधित था, या ऐसे व्यक्ति का बच्चा या पोता, जो अन्य पात्रता मानदंडों पूरे करता हो।

  • OCI श्रेणी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया था।

  • एक आवेदक ओसीआई कार्ड के लिये पात्र नहीं होगा यदि वह या उसके माता-पिता या दादा-दादी, परदादा-परदादी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी ऐसे देश के नागरिक रहे हों, जिसे भारत सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

  • ओसीआई कार्डधारक भारत में प्रवेश कर सकते हैं, भारत आने के लिए एक बहुउद्देशीय आजीवन वीजा प्राप्त कर सकते हैं और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के साथ पंजीकरण करने की भी आवश्यकता नहीं है।


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