केंद्र ने बकाया राशि पर 13 राज्यों को बिजली विनिमय से प्रतिबंधित किया

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बकाया बिजली भुगतान नहीं होने के कारण पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन (POSOCO) जो कि विद्युत मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ग्रिड ऑपरेटर है, ने 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बिजली खरीदने / बेचने से रोक दिया है।


महत्वपूर्ण तथ्य -

  • इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, मणिपुर और मिजोरम शामिल हैं।

  • यह पहली बार है जब ग्रिड ऑपरेटर ने बिजली (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 को लागू किया है, ताकि डिस्कॉम को वैकल्पिक अल्पकालिक स्रोतों से बिजली खरीदने की अनुमति नहीं दी जा सके।

  • भुगतान नहीं करने वाली डिस्कॉम का कुल मिलाकर  5,000 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें तेलंगाना में सबसे ज्यादा 1,380 करोड़ रुपए बकाया है।

  • नए लेट पेमेंट सरचार्ज (LPS) नियमों के तहत इसे 19 अगस्त से लागू किया जायेगा।

  • एलपीएस नियम के अनुसार यदि डिस्कॉम सात महीने के भीतर जेनको को लंबित बकाया का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके बिजली एक्सचेंज पर रोक लगा दी जाती है।

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन (POSOCO) :

  • यह विद्युत मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला उद्यम है।

  • इससे पहले यह पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पॉवरग्रिड) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी।

  • इसका गठन मार्च 2009 में पीजीसीआईएल के बिजली प्रबंधन कार्यों को संभालने के लिए किया गया था।

  • यह विश्वसनीय, कुशल और सुरक्षित तरीके से ग्रिड के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

  • इसमें 5 क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र और एक राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी) शामिल हैं।

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