निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए नई एडवाइजरी
Tags: National Science and Technology
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को सलाह दी है कि वे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने से बचें।
हाल के दिनों में कई सैटेलाइट टीवी चैनलों ने घटनाओं और इसके कवरेज को इस तरह से पेश किया है जो अप्रमाणिक, भ्रामक, सनसनीखेज हैं।
इसके अलावा अनेक मीडिया रिपोर्ट्स सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा और टिप्पणियों का उपयोग करते हुए पाए गए।
यूक्रेन-रूस संघर्ष पर रिपोर्टिंग कर रहे चैनलों ने बढ़ाचढ़ाकर हेडलाइन बनाए और पत्रकारों ने निराधार और मनगढ़ंत दावे किए और दर्शकों को उकसाने के लिए अतिशयोक्ति का इस्तेमाल किया गया।
दिल्ली हिंसा के मामले में भी कुछ टीवी चैनलों ने भड़काऊ सुर्खियां और हिंसा के वीडियो प्रसारित किए।
इससे समुदायों के बीच सांप्रदायिक घृणा भड़क सकती है और शांति और कानून व्यवस्था बाधित हो सकती है।
केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के अनुसार, केबल सेवा में कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं चलाया जाना चाहिए जिसमें मित्र देशों की आलोचना हो और जिससे धर्मों या समुदायों पर हमले का खतरा हो।
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