हिमाचल कैबिनेट ने स्पीति की महिलाओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि को दी मंजूरी

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्पीति घाटी में महिलाओं को मासिक प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी। 

खबर का अवलोकन 

  • मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्पीति घाटी में महिलाओं के लिए 1,500 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।

  • 18 वर्ष से अधिक आयु की बौद्ध भिक्षुणियों सहित सभी पात्र महिलाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस पहल को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि कहा जाता है।

कैबिनेट ने राज्य के विकास के लिए अन्य उपायों को भी मंजूरी दी-

  • 3 अप्रैल 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। 

  • प्रोत्साहन के अलावा, कैबिनेट ने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए कई अन्य उपायों को भी मंजूरी दी।

  • कैबिनेट उप-समिति का गठन


    • कैबिनेट ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए एक उपसमिति बनाने का फैसला किया। 

    • उप-समिति की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे, जबकि कृषि मंत्री चंदर कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह सदस्य होंगे।

  • ई-स्टाम्पिंग का परिचय


    • कैबिनेट ने स्टांप शुल्क के संग्रह को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए ई-स्टांपिंग की शुरुआत को अपनी मंजूरी दे दी। 

    • स्टांप की दोहरी व्यवस्था यानी फिजिकल स्टांप पेपर और ई-स्टांप पेपर 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक जारी रहेगा। 1 अप्रैल, 2024 के बाद फिजिकल स्टांप पेपर पूरी तरह बंद हो जाएगा।

  • स्कूल यूनिफॉर्म के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण


    • कैबिनेट ने स्कूल यूनिफॉर्म के बदले पात्र छात्रों के लिए 600 रुपये के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को मंजूरी दी।

  • मानदेय में वृद्धि


    • कैबिनेट ने राजस्व विभाग में नंबरदारों के मानदेय को 3,200 रुपये से बढ़ाकर 3,700 रुपये प्रति माह करने की मंजूरी दी है, जिससे लगभग 3,177 लोग लाभान्वित होंगे. 

    • राजस्व चौकीदारों या अंशकालिक कर्मचारियों का मानदेय भी 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति माह किया जाएगा, जिससे लगभग 1,950 लोग लाभान्वित होंगे।

  • न्यायालय शुल्क दरों में वृद्धि


    • कैबिनेट ने राजस्व अदालतों में कोई आवेदन या याचिका दायर करने या शपथ पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उच्च न्यायालय के अलावा अन्य सिविल अदालतों में आवेदन करने के लिए अदालती शुल्क की दरों को 6 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये करने की मंजूरी दी है।

  • अटल टनल प्लानिंग क्षेत्र का गठन


    • कैबिनेट ने अटल टनल प्लानिंग एरिया के गठन और अटल टनल प्लानिंग एरिया के मौजूदा लैंड यूज को फ्रीज करने को मंजूरी दे दी है, जिसमें लाहौल-स्पीति जिले के राजस्व गांव शामिल हैं।

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