हिमाचल प्रदेश सरकार शुरू करेगी सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना
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केंद्र सरकार के सिंगल-यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के अनुरूप, हिमाचल प्रदेश ने “सिंगल-यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना” शुरू की है ।
सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदेगी।
इसके तहत छात्रों को घर से सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान लाकर स्कूलों में जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
इसके लिए सरकार छात्रों को 75 रुपये प्रति किलो का भुगतान करेगी।
युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की आदत डालने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई है ।
सिंगल यूज प्लास्टिक बैन
पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया था।
इन नियमों को विशिष्ट एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करने के लिए अधिसूचित किया गया था।
नियमानुसार चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर एक जुलाई 2022 से प्रतिबंध रहेगा।
यह प्रतिबंध कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
प्लास्टिक की थैलियों की अनुमत मोटाई 30 सितंबर, 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर, 2022 से 120 माइक्रोन तक कर दी गई है।
सिंगल यूज प्लास्टिक
सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्पोजेबल प्लास्टिक के रूप में भी जाना जाता है।
उनका उपयोग केवल एक बार किया जाता है।
यह प्लास्टिक इतना सुविधाजनक और सस्ता है कि इसने पैकेजिंग उद्योग की अन्य सामग्रियों की जगह ले ली है।
भारत में हर साल 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें से 43 फीसदी सिंगल यूज प्लास्टिक है।
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