राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस
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भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
- इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना और उन्हें प्रचलित कदाचारों से रोकना है।
- भारत की एक बड़ी आबादी अशिक्षित है, जो अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं है, लेकिन उपभोक्ता अधिकारों के मामले में शिक्षित लोग भी अपने अधिकारों के प्रति उदासीन नजर आते हैं।
दिन की पृष्ठभूमि
- यह दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया था।
- इस दिन की स्थापना उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए की गई थी।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे- दोषयुक्त सामान, असंतोषजनक सेवाओं और अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है।
- यह दिवस वर्ष 2000 में पहली बार मनाया गया था।
- उल्लेखनीय है कि वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है।
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