राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस
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भारत में प्रति वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (NLSD) मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो 9 नवंबर, 1995 को लागू हुआ।
इस दिन मुफ्त कानूनी सहायता की उपलब्धता के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए देश भर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं।
इसके अलावा, विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सभी के लिये न्याय सुनिश्चित करने हेतु लोगों को कानून के बारे में जागरूक करना, साथ ही समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता व सलाह प्रदान करना है।
इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्गों को सहायता व समर्थन प्रदान करने के लिए की गई थी।
भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है।
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