संसद ने ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया
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संसद ने 12 दिसंबर को राज्यसभा की मंजूरी के साथ ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित कर दिया है। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह विधेयक 2001 के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए लाया गया है।
यह ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देता है।
यह विधेयक केंद्र को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
कानून यह भी निर्धारित करता है कि नामित उपभोक्ताओं को गैर-जीवाश्म स्रोतों से अपनी ऊर्जा जरूरतों के अनुपात को पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है।
इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण कोड 100 किलोवाट या उससे अधिक के कनेक्टेड लोड वाले कार्यालय और आवासीय भवनों पर लागू होगा।
यह ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) की गवर्निंग काउंसिल में सदस्यता बढ़ाने का प्रावधान करता है।
अपने कार्यों के सुचारू निर्वहन के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोगों को नियम बनाने के लिए सशक्त बनाता है।
हरित हाइड्रोजन सहित स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को अनिवार्य बनाने और कार्बन बाजार स्थापित करने के लिए सक्षम प्रावधानों को लागू करता है।
यह विधेयक ऊर्जा और फीडस्टॉक के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास और इथेनॉल सहित गैर-जीवाश्म स्रोतों के उपयोग को अनिवार्य करने का प्रयास करता है।
क्यों पेश किया गया यह विधेयक?
2021 में सीओपी-26 शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत ने ऊर्जा दक्षता प्रयासों के लिए प्रासंगिक प्रतिबद्धताएं कीं।
इस पृष्ठभूमि में, ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 को अगस्त 2022 में लोकसभा में पेश किया गया था।
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