पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई से मिला 'अनुसूचित बैंक' का दर्जा
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- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में वन97 कम्युनिकेशंस की सहायक कंपनी "पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड" को शामिल किया है।
- आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार, अगर आरबीआई संतुष्ट है की बैंक अपने जमाकर्ताओं के हितों के खिलाफ काम नहीं कर रहा है तो उसे दूसरी अनुसूची में शामिल करता है।
- प्रत्येक अनुसूचित बैंक को दो प्रकार की मूल सुविधाएं प्राप्त होती हैं वह आरबीआई से बैंक दर पर ऋण के लिए पात्र हो जाता है और यह स्वचालित रूप से समाशोधन गृह की सदस्यता प्राप्त कर लेता है (एक समाशोधन गृह भुगतान, प्रतिभूतियों, या डेरिवेटिव लेनदेन के विनिमय (यानी, निकासी) की सुविधा के लिए गठित एक वित्तीय संस्थान है।)
- इससे पेटीएम को अपने वित्तीय सेवाओं के संचालन का विस्तार करने में मदद मिलेगी। यह पेटीएम को और भी नया करने में मदद करेगा और भारत में वंचित आबादी के लिए और अधिक वित्तीय सेवाओं और उत्पादों को लाएगा।
- पेटीएम पेमेंट्स बैंक से पहले, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को 2019 में आरबीआई से शेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक का दर्जा मिला था और इस साल की शुरुआत में फिनो पेमेंट्स बैंक को टैग मिला था।
पेमेंट्स बैंक
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