राज्यसभा ने राष्ट्रीय औषधि शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक पास किया

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  • राज्यसभा ने राष्ट्रीय औषधि शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जो राष्ट्रीय औषधि शिक्षण और अनुसंधान संस्थान अधिनियम 1998 में संशोधन करता है।
  • इसे लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है।
  • 1998 के अधिनियम ने राष्ट्रीय औषधि शिक्षण और अनुसंधान संस्थान मोहाली, पंजाब में स्थापना की और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया।
  • विधेयक छह अतिरिक्त राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करता है। 
  • ये संस्थान स्थित हैं:

(i) अहमदाबाद,

(ii) हाजीपुर,

(iii) हैदराबाद,

(iv) कोलकाता,

(v) गुवाहाटी,

(vi) रायबरेली।

  • विधेयक में औषधि शिक्षण के विकास और अनुसंधान और मानकों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए और विधेयक के तहत संस्थानों के बीच गतिविधियों का समन्वय करने के लिए एक परिषद का प्रावधान है।
  • राष्ट्रीय महत्व का संस्थान एक अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त संस्थान को संदर्भित करता है, जिसके पास परीक्षा आयोजित करने, डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं या उपाधियां प्रदान करने की शक्ति है।
  • राष्ट्रीय महत्व के इन संस्थानों को केंद्र सरकार से अनुदान मिलती है।

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