पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना सितंबर 2022 तक बढ़ाई गई

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भारत सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) योजना को और छह महीने के लिए सितंबर 2022 (चरण VI) तक बढ़ा दिया है। योजना का चरण V 31 मार्च 2022 को समाप्त होना है। इसमें पूरे भारत में लगभग 80 करोड़ लाभार्थी शामिल होंगे।

पीएम-जीकेएवाई विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है जिसे अप्रैल 2020 में कोविड -19 प्रेरित लॉकडाउन और उनके द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई के कारण पीड़ित गरीब और प्रवासी आबादी को राहत प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था।

पीएम-जीकेएवाई की विशेषताएं

  • पीएमजीकेएवाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) का एक हिस्सा है, जो गरीबों को कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में मदद करता है।

  • इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है।

  • इस योजना के तहत, सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) लाभार्थियों सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न (चावल / गेहूं) प्रदान करती है।

  • यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

  • सरकार ने अब तक लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं और अगले 6 महीनों में सितंबर 2022 तक 80,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे पीएम-जीकेएवाई के तहत कुल खर्च लगभग 3.40 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। 

  • भारत सरकार ने चरण V तक पीएम-जीकेएवाई के तहत लगभग 759 लाख मिलियन टन (एलएमटी) मुफ्त खाद्यान्न आवंटित किया था। इस विस्तार (चरण VI) के तहत 244 एलएमटी मुफ्त खाद्यान्न के साथ, पीएम-जीकेएवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न का कुल आवंटन अब 1,003 एलएमटी खाद्यान्न है।

  • पीएम-जीकेएवाई को अब वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना से जोड़ा गया है, जहां प्रवासी श्रमिक भारत में किसी भी राशन की दुकान के माध्यम से योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

पीएम-जीकेएवाई योजना के चरण

  • चरण I अप्रैल से जून 2020 तक

  • चरण II जुलाई से नवंबर 2020 तक

  •  चरण III दिसंबर 2020 से मई 2021 से जून 2021 तक

  • चरण IV जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक

  • चरण V दिसंबर 2021 से मार्च 2021 तक

  • चरण VI अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक

महत्वपूर्ण सरकारी योजना

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)

  • भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है। इसमें 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी क्षेत्र शामिल हैं।

  • लाभार्थियों को दो श्रेणियों, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता घरेलू (पीएचएच) में खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।

  • अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।

  • लाभार्थी को अत्यधिक रियायती मूल्य पर चावल/गेहूं या मोटे अनाज मिलते हैं।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के लिए कृपया 2 फरवरी 2022 की पोस्ट देखें

परीक्षा के लिए फुल फॉर्म

NFSA : नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) 

ONORC : वन नेशन वन राशन कार्ड (एक देश एक राशन कार्ड योजना)

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