राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया
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17 अक्टूबर 2022 को एक ट्वीट में, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 नवंबर 2022 से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को भारत के 50 वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में नियुक्त किया है।
27 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीशके रूप में कार्यभार संभालने वाले मौजूदा मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललितइस साल 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। वह 10 नवंबर, 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 2 के तहत भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है।
सर्वोच्च न्यायालय और उसके मुख्य न्यायाधीश
भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित संघीय न्यायालय को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बदल दिया गया था।
- इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी।
- भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे.कानिया थे।
- भारत के 16 वें मुख्य न्यायाधीश, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। वह 7 वर्षों से अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे (फरवरी 1978 - जुलाई 1985)।
- भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश, कमल नारायण सिंह, सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। वह 17 दिनों (25 नवंबर 1991 - 12 दिसंबर 1991) के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश थे।
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