राष्ट्रपति मुर्मू ने डॉ सी वी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया

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22nd Governor of West Bengal s

भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 नवंबर 2022 को डॉ सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है।

पिछले राज्यपाल जगदीप धनखड़ के भारत के 14 वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के बाद यह पद खाली हो गया था। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन अय्यर को राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई 2022 को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

डॉ सीवी आनंद बोस के बारे में

डॉ सीवी आनंद बोस एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में कार्य किया है , भारत सरकार के सचिव पद पर रहे है और कुलपति भी रह चुके हैं । वह वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के साथ सलाहकार स्थिति में हैबिटेट एलायंस के अध्यक्ष हैं।

एक विपुल लेखक और स्तंभकार, डॉ. बोस ने अंग्रेजी, मलयालम और हिंदी में उपन्यास, लघु कथाएँ, कविताएँ और निबंध सहित 32 पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

राज्य के राज्यपाल

संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है। हालाँकि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है।

भारत के राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं  (अनुच्छेद 155)।

राज्यपाल बनने की योग्यता

राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने वाला व्यक्ति ;

  • भारत का नागरिक होना चाहिए
  •  35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
  • राज्यपाल विधानमंडल या संसद का सदस्य न हों ;
  • लाभ के पद पर आसीन न हों ।

राज्यपाल का कार्यकाल

संविधान के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा लेकिन संविधान यह भी कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब उसे पद से बर्खास्त कर सकता /सकती  है।

राज्यपाल राज्य की कार्यकारिणी का प्रमुख होता है और उसकी भूमिका भारत के राष्ट्रपति के समान होती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले राज्य मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री: ममता बनर्जी


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