फ्रेट ग्राहकों के लिए रेल ग्रीन पॉइंट्स
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भारतीय रेलवे ने हाल ही में फ्रेट ग्राहक को कार्बन सेविंग पॉइंट, जिसे रेल ग्रीन पॉइंट कहा जाता है, आवंटित करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।
यह केवल उन फ्रेट ग्राहकों पर लागू होगा जो फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम (एफओआईएस) के ई-रजिस्ट्रेशन ऑफ डिमांड (ई-आरडी) पोर्टल पर पंजीकृत हैं।
माल ढुलाई सेवाओं के लिए ऑनलाइन (ई-डिमांड मॉड्यूल पर) मांग करने वाले प्रत्येक ग्राहक को रेल ग्रीन पॉइंट नामक कार्बन उत्सर्जन की अपेक्षित बचत का विवरण दिया जाएगा।
फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल पर ग्राहक के खाते में ग्रीन पॉइंट जमा किए जाएंगे।
रेल ग्रीन पॉइंट प्रदर्शित करने वाला डाउनलोड करने योग्य प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।
रेलवे से किसी भी लाभ के लिए रेल ग्रीन पॉइंट का दावा नहीं किया जा सकता है।
रेल ग्रीन पॉइंट की गणना वित्तीय वर्ष के आधार पर की जाएगी।
कॉर्पोरेट ग्राहक अपनी वेबसाइट पर और अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ग्रीन पॉइंट्स का उल्लेख कर सकते हैं।
रेल ग्रीन प्वाइंट के लिए मॉड्यूल को सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स/फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम (सीआरआईएस/एफओआईएस) द्वारा विकसित किया जाएगा।
इस योजना के अप्रैल 2022 से आरंभ होने की संभावना है।
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