आरबीआई ने साइबर सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ बहरीन और कुवैत BSC पर 2.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
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बैंकिंग क्षेत्र के नियामक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 19 दिसंबर 2022 को बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक ऑफ बहरीन और कुवैत बीएससी, भारत के परिचालन पर 2.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक बयान में कहा कि बैंक अपने डेटाबेस में असामान्य और अनधिकृत, आंतरिक या बाहरी गतिविधियों का पता लगाने के लिए सिस्टम को लागू करने में विफल रहा है।
आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत बैंक पर जुर्माना लगाया गया है ।
बैंक ऑफ बहरीन और कुवैत बीएससी
बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत को मार्च 1971 में बहरीन में शुरू किया गया था। यह एक विदेशी बैंक है जिसने 1986 में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में भारत में अपना परिचालन शुरू किया था।
भारत में इसकी मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद और अलुवा (केरल) में चार शाखाएं हैं।
भारत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी: मल्लिकार्जुन कोटा
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