सुप्रीम कोर्ट ने ‘राजीव गांधी’ हत्याकांड के छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया
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सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर 2022 को पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या में उनकी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया
है । वर्तमान मामले में नलिनी और रविचंद्रन ने समय से पहले रिहाई की मांग वाले याचिका को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 17 जून 2022 को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी।
छह दोषियों नलिनी, उनके पति मुरुगन उर्फ श्रीहरन, रविचंद्रन, जयकुमार, रॉबर्ट पेस और संथन को शुरू में विशेष आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (टाडा) अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया था ।
अपने फैसले मे सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ए जी पेरारीवलन केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले पर भी लागू होगा ।
ए जी पेरारीवलन, जिन्हें राजीव गांधी हत्याकांड में भी दोषी ठहराया गया था, को 11 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच जस्टिस एल नागेश्वर राव और बी आर गवई ने संविधान के अनुच्छेद 142 को इस्तेमाल करते हुए रिहा करने का आदेश दिया था।
संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आदेश या डिक्री पारित करने की शक्ति है।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा पेरारीवलन की जल्द रिहाई की याचिका पर फैसला करने में अत्यधिक देरी का हवाला देते हुए उसे रिहा किया था ।
पेरारिवलन केस
- पेरारिवलन ने 2015 में अनुच्छेद 161 के तहत तमिलनाडु के राज्यपाल के समक्ष दया याचिका दायर की थी ।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 किसी भी राज्य के राज्यपाल को किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ, जो राज्य की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आते हों , किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को क्षमा, राहत या सजा को निलंबित करने, या सजा को कम करने की शक्ति प्रदान करता है।
- 2018 में एडप्पादी पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल को पेरारिवलन को रिहा करने की सिफारिश की थी ।
- राज्यपाल द्वारा दया याचिका पर कार्रवाई करने में विफल रहने के बाद 2021 में पेरारिवलन ने सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर की थी ।
पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक चुनाव अभियान के दौरान हत्या कर दी गई थी। महिला हत्यारा, धनु ने एक बेल्ट बम का इस्तेमाल करराजीव गांधी और 16 अन्य की हत्या की थी ।
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