सेबी ने प्रमुख कृषि जिंसों के वायदा कारोबार पर एक साल के लिए और रोक लगा दी है

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SEBI extends suspension on futures trade in key Agricultural commodities by a year

पूंजी और कमोडिटी बाजार नियामक ,भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 20 दिसंबर, 2023 तक कृषि जिंसों(कमोडिटी) के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग के निलंबन को बढ़ा दिया है।पिछले साल सेबी ने 20 दिसंबर 2022 तक प्रमुख कृषि जिंसों में वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया था।

सेबी द्वारा 21 दिसंबर 2022 को जारी एक अधिसूचना में, सेबी ने कहा कि सोयाबीन और इसके डेरिवेटिव, कच्चे पाम(ताड़ ) तेल, गेहूं, धान चावल, चना, हरा चना और सरसों पर वायदा अनुबंधों में व्यापार का निलंबन एक साल तकऔर जारी रहेगा।

सरकार को डर है कि इन कृषि जिंसों के भविष्य के कारोबार में अटकलों से कृषि जिंसों की कीमतों में वृद्धि होगी जिससे भारत में खाद्य मुद्रास्फीति में और वृद्धि होगी।

फ्यूचर ट्रेडिंग(वायदा अनुबंध )

वायदा अनुबंध दो पक्षों के बीच भविष्य की तारीख में दोनों पक्षों द्वारा सहमत मूल्य पर संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए एक समझौता है।

वायदा अनुबंधों के माध्यम से वायदा कारोबार वित्तीय बाजार में कारोबार की गई किसी भी संपत्ति के साथ किया जा सकता है। ये स्टॉक, करेंसी, बॉन्ड, कमोडिटी या मार्केट इंडेक्स हो सकते हैं।

कमोडिटी एक्सचेंज

कमोडिटी एक्सचेंज वे एक्सचेंज होते हैं जहां कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का कारोबार होता है। वे सामान्य शेयर बाजारों से अलग होते हैं जहां किसी कंपनी के शेयर या बांड का कारोबार होता है।

कमोडिटी या वस्तुओं का उपयोग ज्यादातर अन्य वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में  कच्चेमाल  के रूप में किया जाता है। अनाज, सोना, कच्चा तेल, तांबा, प्राकृतिक गैस वस्तुओं के कुछ इसके उदाहरण  हैं।

आम तौर पर, कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार में कारोबार की जाने वाली वस्तुओं को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। कृषि वस्तुएँ (जैसे चना, कपास, ग्वार बीज, मक्का, सोयाबीन, चीनी, आदि) और गैर-कृषि वस्तुएँ (सोना, चांदी, तेल, एल्यूमीनियम, तांबा आदि)।

भारत में कमोडिटी एक्सचेंज

भारत में दो राष्ट्रीय स्तर के कमोडिटी एक्सचेंज हैं

  • मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मुख्यालय, मुंबई
  • नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स) मुख्यालय, मुंबई।

सेबी अध्यक्ष: मेधाबी पुरी बुच

फुल फॉर्म

सेबी/ SEBI: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया


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