उच्च न्यायालय में रिक्तियां
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भारत सरकार के अनुसार 11 मार्च 2022 तक उच्च न्यायालयों में 1104 न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता के मुकाबले भारत के 25 उच्च न्यायालयों में कुल रिक्तियां 404 थीं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा रिक्तियां थी। इसमें 160 की कुल स्वीकृत संख्या में से 67 रिक्तियां हैं (120 स्थायी न्यायाधीश हैं और 40 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं)। इसके बाद क्रमशः बॉम्बे और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 36-36 रिक्तियां थीं।
बॉम्बे हाईकोर्ट की कुल संख्या 94 (71 स्थायी न्यायाधीश और 23 अतिरिक्त न्यायाधीश) है और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए यह 85 (64 स्थायी न्यायाधीश और 21 अतिरिक्त न्यायाधीश) हैं।
केवल दो उच्च न्यायालयों, त्रिपुरा और सिक्किम में कोई रिक्ति नहीं थी। त्रिपुरा में स्वीकृत संख्या 5 है और सिक्किम उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीश हैं।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है।
संविधान के 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति दो साल के लिए उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भारत में अधिकतम स्वीकृत न्यायाधीश हैं। इसमें 160 स्वीकृत न्यायाधीश, 120 स्थायी न्यायाधीश और 40 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं।
सिक्किम उच्च न्यायालय की कुल स्वीकृत शक्ति केवल 3 है। तीनों स्थायी जज हैं। भारत के किसी उच्च न्यायालय में इसके न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है।
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