छठवीं शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस (एसएआई) नेताओं की बैठक

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भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा छठे शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस (SAI) के नेताओं की बैठक की मेजबानी 6 फरवरी को लखनऊ में आयोजित हो रहा है।

खबर का अवलोकन 

  • इसमें संगठन के आठ सदस्‍य देशों के शिष्‍टमंडल के साथ-साथ भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्‍तान, किर्गिजिस्‍तान और उज्‍बेकिस्‍तान के लेखापरीक्षा प्रमुख भाग ले रहे हैं।

  • भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीशचंद्र मुर्मू, बैठक के मुख्‍य विषय- 'लेखा परीक्षण में उभरती तकनीकों के उपयोग' पर विचार-विमर्श करेंगे। 

  • उत्तर प्रदेश की राज्‍यपाल आनंदी बेन पटेल बैठक का उद्घाटन करेंगी। 

  • बैठक में शामिल प्रतिनिधिगण यांत्रिक बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी पर विचार साझा करेंगे।

  • भारत वर्तमान में एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है, जो सालाना सदस्य देशों के बीच रोटेट होता है। 

  • भारत की 2023 की थीम 'एक सुरक्षित एससीओ की ओर' है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)

  • सीएजी भारत में संवैधानिक प्राधिकरण है।

  • यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार स्थापित किया गया था।

  • भारत का संविधान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है।

  • वह भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है।

  • CAG सरकारी स्वामित्व वाले निगमों का वैधानिक लेखा परीक्षक है।

  • इसे सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के समान दर्जा प्राप्त है।

  • नियुक्ति: भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक वारंट द्वारा नियुक्त।

  • कार्यकाल: छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

संवैधानिक प्रावधान

  • अनुच्छेद 148: CAG, उसकी नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों के बारे में बताया गया है।

  • अनुच्छेद 149: इसमें सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया गया है।

  • अनुच्छेद 150: संघ और राज्यों के खातों को उस रूप में रखा जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति सीएजी की सलाह पर निर्धारित कर सकते हैं।



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