केंद्र ने तंबाकू उत्पादों के पैक के लिए स्वास्थ्य चेतावनियों का नया सेट जारी किया

Tags: National News

केंद्र सरकार ने 29 जुलाई को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में संशोधन करके सभी तंबाकू उत्पाद पैक के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के नए सेट को अधिसूचित किया।

नई चेतावनियां क्या हैं?

  • सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में संशोधन कर "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) तीसरा संशोधन नियम, 2022" नाम दिया गया है.

  • 1 दिसंबर, 2022 को या उसके बाद निर्मित या आयात किए गए या पैक किए गए सभी तंबाकू उत्पाद पाठ्य स्वास्थ्य चेतावनी के साथ छवि प्रदर्शित करेंगे - तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है।

  • वे उत्पाद जो अगले साल 1 दिसंबर के बाद निर्मित या आयात किए गए या पैक किए गए हैं, वे पाठ्य स्वास्थ्य चेतावनी के साथ छवि प्रदर्शित करेंगे - तंबाकू उपयोगकर्ता कम उम्र में मर जाते हैं।

  • सिगरेट के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे किसी भी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी तंबाकू उत्पाद पैकेजों में निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी होनी चाहिए।

  • प्रावधान का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है और इसका उल्लंघन करने वालों को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 में निर्धारित कारावास या जुर्माना से दंडित किया जाएगा।

  • संशोधित नियम 1 दिसंबर, 2022 से लागू होंगे।

Please Rate this article, so that we can improve the quality for you -

Date Wise Search