सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए और बढ़ाया
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17 नवंबर 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के एक वर्ष के विस्तार को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा 17 नवंबर 2022 को जारी आदेश में कहा गया है कि 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी का कार्यकाल 18 नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है।
संजय कुमार मिश्रा को 19 नवंबर, 2018 को एक आदेश द्वारा दो साल की अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का निदेशक नियुक्त किया गया था।
बाद में 13 नवंबर 2020 के आदेश से केंद्र सरकार द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से नियुक्ति पत्र में संशोधन किया गया और उनके दो साल के कार्यकाल को तीन साल कर दिया गया था।
पिछले साल भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया जिसके तहत ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशकों का कार्यकाल दो साल की अनिवार्य अवधि के बाद तीन साल तक और बढ़ाया जा सकता है।
इस अध्यादेश के बाद संजय मिश्रा का कार्यकाल 2021 में एक साल और बढ़ा दिया गया था गया।
प्रवर्तन निदेशालय
इसकी स्थापना 1956 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत की गई थी। यह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2022, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फ़ेमा) 1999 के नागरिक वर्गों के आपराधिक प्रावधानों को लागू करता है।
मुख्यालय: नई दिल्ली
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