सरकार ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 को अधिसूचित किया
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हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपशिष्ट बैटरियों का पर्यावरणीय रूप से ठोस प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए 24 अगस्त, 2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 को प्रकाशित किया हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
नए नियम बैटरी (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2001 का स्थान लेंगे।
इन नियमों की अधिसूचना प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2021 को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में की गई घोषणा के कार्यान्वयन की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है, ताकि सर्कुलर या चक्रीय अर्थव्यवस्था को गंभीरतापूर्वक बढ़ावा दिया जा सके।
इन नियमों में सभी तरह की बैटरियों जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी और औद्योगिक बैटरी को कवर किया गया है।
ये नियम अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह और पुनर्चक्रण/नवीनीकरण में नए उद्योगों और उद्यमिता की स्थापना को प्रोत्साहित करते हैं।
इन नियमों से उत्पादकों के दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्पादकों और पुनर्चक्रणकर्ताओं/नवीकरणकर्ताओं के बीच ईपीआर प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करना संभव हो जाएगा।
इन नियमों के तहत अपशिष्ट या बेकार बैटरियों से उपयोगी सामग्री को निकालने का न्यूनतम प्रतिशत अनिवार्य कर देने से पुनर्चक्रण एवं नवीकरण उद्योग में नई प्रौद्योगिकियां एवं निवेश आएगा और नए कारोबारी अवसर सृजित होंगे।
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