जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) दिवस
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वस्तु और सेवा कर के ऐतिहासिक कर सुधार के कार्यान्वयन की वर्षगांठ मनाने के लिए, 1 जुलाई को जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) दिवस के रूप में मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
पहली जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2018 को नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की पहली वर्षगांठ को चिह्नित करने के रूप में मनाया गया था I
संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक समारोह में 30 जून और 1 जुलाई, 2017 की मध्यरात्रि में जीएसटी लागू किया गया था।
29 मार्च, 2017 को, माल और सेवा कर अधिनियम संसद में पारित किया गया और अधिनियम 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ।
जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के रूप में अधिनियमित किया गया था
जीएसटी क्या है?
GST एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत को एकीकृत साझा बाज़ार बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
यह निर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला एकल कर है।
GST के अंतर्गत जहाँ एक ओर केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, काउंटरवेलिंग ड्यूटी जैसे अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं I
वहीं दूसरी ओर राज्यों में लगाए जाने वाले मूल्यवर्द्धन कर, मनोरंजन कर, चुंगी तथा प्रवेश कर, विलासिता कर आदि भी सम्मिलित हैं।
इसे 'वन नेशन वन टैक्स' के नारे के साथ पेश किया गया था।
GST के अंतर्गत कर संरचना
उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को कवर करने के लिये केंद्रीय जीएसटी(CGST)।
VAT, लक्ज़री टैक्स आदि को कवर करने के लिये राज्य जीएसटी(SGST)।
अंतर्राज्यीय व्यापार को कवर करने के लिये एकीकृत जीएसटी (IGST)।
IGST स्वयं एक कर नहीं है बल्कि राज्य और संघ के करों के समन्वय के लिये एक कर प्रणाली है।
इसमें स्लैब के तहत सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिये 4-स्तरीय कर संरचना 5%, 12%, 18% और 28% है।.
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