महाराष्ट्र विधानसभा ने शक्ति विधेयक पारित किया

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  • महाराष्ट्र विधानसभा ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर शक्ति आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है।
  • शक्ति विधेयक महाराष्ट्र में  भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी), और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो अधिनियम) में संशोधन करता है। ताकि  यह महिलाओं और बच्चों के खिलाफ किए गये  यौन अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके| 
  • वह कानून बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड की सिफारिश करता है, शिकायत दर्ज करने के दिन से जांच पूरी करने के लिए 30 दिनों की समय सीमा, और पुलिस जांच के लिए डेटा साझा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट डेटा प्रदान करने वाली कंपनियों पर जिम्मेदारी डालता है।

ध्यान दें

भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) द्वारा कवर किए गए मामलों सहित आपराधिक कानून संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसका तात्पर्य यह है, कि केंद्र और राज्य दोनों आपराधिक कानून पर नियम  बना सकते हैं ।

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