आरबीआई ने भुगतान ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया

Tags: Economics/Business

  • भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों वन मोबिक्विक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइस मनी लिमिटेड पर र ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
  • इन दोनों संस्थाओं ने भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) के लिए नेट वर्थ (Net Worth ) आवश्यकताओं पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया था।
  • भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत बिल भुगतान संचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) की न्यूनतम  नेट वर्थ 100 करोड़  रुपये होगी, जिसे कंपनी को  हर समय बनाए रखना होता है ।
  • भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 के तहत, आरबीआई भुगतान ऑपरेटरों का एक नियामक है,और अगर वे आरबीआई के नियमों और विनियमों का पालन नहीं करते हैं तो आरबीआई को उन पर जुर्माना लगाने की शक्ति है।

ध्यान दें

  • भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) दोहराए जाने वाले बिल भुगतान के लिए एक अंतर-संचालित प्लेटफॉर्म है, और वर्तमान में पांच खंडों - डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच), बिजली, गैस, दूरसंचार और पानी के बिल को कवर करता है।
  • बैंक या एनबीएफसी (गैर बैंकिंग वित्त कंपनी) जिन्हें आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त हुआ है, वे बीबीपीएस के माध्यम से इन सेवाओं की पेशकश कर सकते हैं और उन्हें बीबीपीओयू या भुगतान ऑपरेटर कहा जाता है।

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