मध्य प्रदेश विधानसभा ने प्रदर्शनकारियों से संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए एक विधेयक पारित किया
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मध्य प्रदेश विधानसभा ने ‘मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण व नुकसान की वसूली विधेयक-2021’को सदन में पारित कर दिया।
- विधेयक , विरोध के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार लोगों और संगठनों से होने वाले नुकसान की वसूली का प्रावधान करता है।
- मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद ऐसा विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य है।
- इस विधेयक में अपराध के लिए उकसाने को मुख्य अपराध के समान माना जायेगा और उसी सामान दंड का प्रावधान है।
- विधेयक में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और एक आईएएस अधिकारी को मिलाकर एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रावधान है जो दंगों या सार्वजनिक विरोध के दौरान संपत्ति के नुकसान के दावों की जांच करेगा।
- तोड़फोड़ के 30 दिनों के भीतर मुआवजे के लिए आवेदन करना होगा और न्यायाधिकरण को आवेदन के 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा।
दावा आदेश पारित होने के बाद 90 दिनों की अवधि के भीतर न्यायाधिकरणके आदेश को केवल उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।
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