महाराष्ट्र राजनीतिक संकट और दलबदल विरोधी कानून
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34 विधायकों द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल को पत्र लिखकर शिवसेना के 'विद्रोही' विधायक एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन देने का वादा करने के बाद, दलबदल विरोधी कानून एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
कुछ विधायक पार्टी के बागी नेता के साथ गठबंधन कर चुके हैं और गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं.
पार्टी ने अपने विधायकों को चेतावनी दी है कि बैठक से उनकी अनुपस्थिति से यह अनुमान लगाया जाएगा कि वे राजनीतिक दल छोड़ना चाहते हैं।
इसलिए उनके खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
दलबदल विरोधी कानून क्या है?
दसवीं अनुसूची, जिसे दल-बदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, को 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था।
यह किसी अन्य राजनीतिक दल में दलबदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधानों को निर्धारित करता है।
दलबदल विरोधी कानून उन विधायकों की अयोग्यता का प्रावधान करता है, जो एक राजनीतिक दल के टिकट पर चुने जाने के बाद, "स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं"।
यह कानून निर्दलीय विधायकों पर भी लागू होता है।
लेकिन यह कानून तब लागू नहीं होता है जब किसी राजनीतिक दल को छोड़ने वाले विधायकों की संख्या विधायिका में पार्टी की ताकत का दो-तिहाई हो।
ये विधायक दूसरी पार्टी में विलय कर सकते हैं।
महाराष्ट्र में दो तिहाई का नियम
रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 विधायक बागी नेता के साथ हैं.
महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के पास 55 विधायक हैं, अगर बागी विधायक विलय करना चाहते हैं तो 55 का दो तिहाई यानी 37 विधायकों को एक साथ दूसरी पार्टी में जाना होगा।
अगर ऐसा होता है तो उन विधायकों पर कोई संवैधानिक कार्रवाही नहीं होगी।
लेकिन ऐसा नहीं होता है तो दलबदल विरोधी कानून के तहत इन विधायकों पर कार्यवाही हो सकती है।
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