शिशु मृत्यु के मामले में विशेष मातृत्व अवकाश
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केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को नवजात शिशु की प्रसव बाद तुरंत मौत या मृत बच्चे के जन्म की स्थिति में 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश मिलेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार शिशु के जन्म से पूर्व ही या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु की मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
मंत्रालय ने कहा कि ऐसे मामलों में माता के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।
शिशु के जन्म होने के तुरंत बाद या 28 दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है तो माता विशेष मातृत्व अवकाश का पात्र होगी।
यदि 28 सप्ताह या उसके बाद शिशु की मृत्यु गर्भ में हो जाती है तो भी माता को यह विशेष अवकाश दिया जाएगा।
विशेष मातृत्व अवकाश केंद्र सरकार की उन्हीं महिला कर्मचारियों को मिलेगा जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं और प्रसव किसी अधिकृत अस्पताल में हुआ हो।
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