सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान की रूपरेखा तैयार करने और चुनाव की निगरानी के लिए न्यायमूर्ति 'एल नागेश्वर राव' को नियुक्त किया
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सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के संविधान में संशोधन करने और 15 दिसंबर, 2022 तक आईओए के चुनाव कराने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए नियुक्त किया है।
अदालत का यह कदम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा 8 सितंबर को आईओए को "अपने शासन के मुद्दों को हल करने" और दिसंबर तक चुनाव कराने की अंतिम चेतावनी जारी करने के बाद आया है।
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने चेतावनी दी थी कि, अगर आईओए इसमें विफल रहता है तो, वह भारत पर प्रतिबंध लगा देगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
मुद्दे की पृष्ठभूमि :
- आईओए अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को 26 मई 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के बाद इस्तीफा देना पड़ा था जिसमे न्यायालय ने हॉकी इंडिया में आजीवन सदस्यता और आजीवन अध्यक्ष का प्रावधान को अवैध घोषित किया था।
- नरेंद्र बत्रा ने 2017 में आईओए का चुनाव इस आधार पर लड़ा था कि वह हॉकी इंडिया के आजीवन सदस्य और आजीवन अध्यक्ष हैं ।
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और आईओए को एक नया संविधान बनाने के लिए कहा जो देश के राष्ट्रीय खेल दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।
- हालांकि कोर्ट के इस कदम को आईओसी द्वारा एक हस्तक्षेप के रूप में देखा गया जो उसके संविधान के खिलाफ था और उसने चेतावनी दी कि, वह आईओए को निलंबित कर देगा।
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