सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण,उत्तर प्रदेश को ताजमहल की परिधि की दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया है।

जस्टिस संजय किशन कौल और एएस ओका की पीठ ने आगरा विकास प्राधिकरण को 27 सितंबर 2022 को दिए गए अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा।

सर्वोच्च न्यायालय यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

 17वीं सदी के सफेद संगमरमर के मकबरे का 500 मीटर का दायरा एक गैर-निर्माण क्षेत्र है। इसके अलावा, स्मारक के आसपास वाहनों की आवाजाही पर भी सख्त नियम हैं। पूरे क्षेत्र में स्मारक के पास लकड़ी जलाने और नगर निगम के ठोस अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट पर भी प्रतिबंध है।

शीर्ष अदालत ताजमहल और उसके आसपास के संरक्षण से संबंधित 1984 में दायर मामले की सुनवाई कर रही है।

ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज महल और उसके आसपास की याद में 1631 में करवाया था।

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