सीसीआई ने शर्तों के साथ ज़ी के सोनी के साथ विलय को मंजूरी दी
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4 अक्टूबर 2022 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने जापान के सोनी कंपनी के स्वामित्व वाले सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स (एसपीएन) इंडिया के साथ ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के प्रस्तावित विलय को सशर्त मंजूरी दे दी।
सोनी और ज़ी ने पिछले साल दिसंबर में अपने टेलीविजन चैनलों, फिल्म एसेट्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का विलय करने का फैसला किया था।
समझौते की शर्तों के तहत विलय की गई इकाई में सोनी की 50.86 फीसदी हिस्सेदारी होगी। संयुक्त कंपनी में ज़ी के प्रवर्तकों की 3.99 प्रतिशत और ज़ी के अन्य शेयरधारकों की 45.15 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।
सोनी विलय वाली इकाई में 1.5 अरब डॉलर की निवेश करेगा ।
ज़ी-सोनी का कॉम्बिनेशन 75 से अधिक टेलीविज़न (टीवी) चैनलों के साथ दो वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं - ZEE5 और SonyLIV के साथ राजस्व के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा मनोरंजन नेटवर्क बन जाएगा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) भारत में प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
- यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया था।
- यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- यह स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है।
- सीसीआई अधिनियम के तहत संयोजनों को भी मंजूरी देता है ताकि दो विलय वाली संस्थाएं का बाजार पर एकाधिकार न स्थापित हो सके।
- मुख्यालय - नई दिल्ली
- वर्तमान अध्यक्ष - अशोक कुमार गुप्ता
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