केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए आकस्मिकता निधि से 13,000 करोड़ रुपये जारी किए

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Pradhan Mantri Awas Yojana -Gramin

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 2022-23 में भारत सरकार की प्रमुख, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) कार्यक्रम को लागू करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय मांग को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से 13,000 करोड़ रुपये जारी करने को अधिकृत किया है। यह राशि केंद्रीय बजट 2022-23 में कार्यक्रम के लिए आवंटित 20,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है।

पीएमजीवाई-जी के तहत भारत सरकार ने 2022-23 में 52.78 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है।

पहले सात महीनों (अप्रैल-अक्टूबर 2022) में, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमजीवाई-जी योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये में से 16,785 करोड़ रुपये , लगभग 84 प्रतिशत का उपयोग कर लिया है।

कई राज्यों द्वारा ग्रामीण घरों के निर्माण के लिए अतिरिक्त धन की मांग को  देखते हुए , केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून में अतिरिक्त आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया था।

पीएमजीवाई-जी और योजना के खर्च में  केंद्र सरकार का हिस्सा

पीएमजीवाई-जी  योजना के तहत, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के  मैदानी क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए प्रति लाभार्थी 1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है और उत्तर पूर्व और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी सहायता राशि 1.30 लाख रुपये है

केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय सहायता इस प्रकार साझा की जाती है:

  • मैदानी क्षेत्रों में केंद्र और राज्यों का अनुपात क्रमशः  60:40 है।
  • पहाड़ी क्षेत्रों (8 पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) में केंद्र और राज्यों का अनुपात  क्रमशः 90:10 है।
  • केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र का हिस्सा 100% है।

पीएमएवाई-जी और शेष अवधि के लिए केंद्र सरकार का वित्तीय दायित्व

  • 2014 में सत्ता में आने पर नरेंद्र मोदी सरकार ने इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमजीवाई-जी) कर दिया  था और इसे 20 नवंबर 2016 को फिर से शुरू  किया गया था।
  • इसने 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र लाभार्थियों को "सभी को आवास"(Housing for All) प्रदान करने का लक्ष्य रखा, जिसे बाद में 2024 तक बढ़ा दिया गया। इस योजना के तहत कुल 2.95 करोड़ घरों का निर्माण किया जाना था।
  • सरकार के अनुसार 15 अगस्त 2022 तक कुल 2.02 करोड़ घर बन चुके हैं।
  • सरकार ने 2022-23 में 52.78 लाख और 2023-24 में 57.34 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है।
  • इस योजना को लागू करने वाले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक, 2022-23 में 52.78 लाख घरों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए , केंद्रीय हिस्से  के तहत 48,422 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।
  • लेकिन  2022-23 के बजट में केवल 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और वह भी लगभग ख़तम होने के कगार पर है । इस प्रकार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को अतिरिक्त फंड जारी करने के लिए कहा अन्यथा वह राज्य सरकार को केंद्र के हिस्से का फंड जारी नहीं कर पाएगा और योजना  निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगी।

भारत की आकस्मिकता निधि से धन जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

  • केंद्रीय बजट में सरकार यह उल्लेख करती है कि किस केंद्रीय मंत्रालय को कितना पैसा और किस उद्देश्य के लिए आवंटित किया जाना  है। यदि मंत्रालय को बजट में आवंटित राशि से अधिक धनराशि की आवश्यकता  होती है तो संसद की अनुमति आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त धन के लिए अनुरोध करते हुए अनुदान के लिए एक पूरक मांग संसद के समक्ष लाई जाती है। संसद पूरक अनुदानों को पारित करके अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करती है।
  • संसद का अगला शीतकालीन सत्र दिसंबर 2022 में शुरू होने की उम्मीद है और  ग्रामीण विकास मंत्रालय  अतिरिक्त फंड चाहता है  ताकि योजना समय पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। वित्त मंत्रालय ने सहमति व्यक्त की और भारत की आकस्मिकता निधि से निधि जारी की।

भारत की आकस्मिकता निधि क्या है ?

  • संविधान के अनुच्छेद 267 में केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार के लिए भारत की आकस्मिक निधि का प्रावधान है। संसद ,भारत सरकार के लिए और हर  राज्य के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल आकस्मिक निधि के लिए कानून बना सकती है  ।
  • भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के तहत की गई थी।
  • 2021-22 में इसके कोष को 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस कोष का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं आदि जैसे अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है।
  • वित्त मंत्रालय के सचिव भारत के राष्ट्रपति की ओर से इस कोष का प्रबंधन करते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि से धन खर्च करने के लिए संसद से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं  होती है।

केंद्रीय वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री: गिरिराज सिंह


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