संविधान दिवस

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Constitution Day or National Law Day

भारत में प्रति वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है क्योंकि यह उस दिन को चिन्हित करता है जब 1949 में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • 19 नवंबर, 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया।

  • इस दिन की घोषणा उस वर्ष की गई जब संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई थी।

  • 1948 की शुरुआत में, डॉ अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा पूरा किया और इसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया।

  • 26 नवंबर, 1949 को इस मसौदे को अपनाया गया था।

  • भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

  • संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा।

  • मूल रूप से भारत का संविधान अंग्रेज़ी और हिंदी में लिखा गया था।

संविधान निर्माण की समितियों और उनके प्रमुखों के नाम

  • मसौदा समिति : बी.आर. अंबेडकर

  • संघ शक्ति समिति : जवाहरलाल नेहरू

  • केंद्रीय संविधान समिति : जवाहरलाल नेहरू

  • प्रांतीय संविधान समिति : वल्लभभाई पटेल

  • मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति : वल्लभभाई पटेल

  • प्रक्रिया समिति के नियम : राजेंद्र प्रसाद

  • राज्य समिति (राज्यों के साथ बातचीत के लिये समिति) : जवाहरलाल नेहरू

  • संचालन समिति : राजेंद्र प्रसाद


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