प्रमुख बंदरगाहों के लिए न्यायिक बोर्ड का गठन अधिसूचित

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17 जनवरी 2023 को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रमुख बंदरगाह न्यायिक बोर्ड नियम, 2023 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है । 

खबर का अवलोकन

  • 03 जनवरी 2021 को प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 को लागू किया गया था । 

  • इस अधिनियम की धारा 54 में एक न्यायिक बोर्ड के गठन की परिकल्पना की गई थी, जो प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 58 के तहत निर्धारित कार्यों को पूरा करेगा । 

  • इस न्यायिक बोर्ड में 3 सदस्य होंगे जिसमे एक पीठासीन अधिकारी और दो सदस्य होंगे । 

  • न्यायिक बोर्ड में शामिल पीठासीन अधिकारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा I 

  • अन्य दो सदस्य राज्य सरकार के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव या समकक्ष या भारत सरकार के एक सेवानिवृत्त सचिव या समकक्ष होंगे । 

  • इस न्यायिक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी । 

  • इस न्यायिक बोर्ड के गठन के बाद प्रमुख बंदरगाहों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा ।

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