दानिश सिद्दीकी के परिवार ने तालिबान के विरुद्ध आईसीसी में मामला दर्ज कराया

Tags: International News

16 जुलाई 2021 को अफगानिस्तान में मारे गए भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के परिवार ने उनकी मृत्यु की परिस्थितियों की जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) में तालिबान के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। सिद्दीकी परिवार उच्च स्तरीय तालिबान नेताओं और कमांडरों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है।

 सिद्दीकी  परिवार ने इन तालिबानी नेताओं और कमांडरों पर  सिद्दीकी को प्रताड़ित करने और उसकी हत्या करने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि वह एक भारतीय था।

पुलित्जर पुरस्कार विजेता दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में रॉयटर्स समाचार एजेंसी के लिए काम करने वाले पत्रकार थे। 

दानिश सिद्दीकी उस समय तालिबान के हमले में मारा गया था, जब वह अफ़ग़ान  सेना के  विशेष बल के साथ कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिला जो अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित है, में युद्ध को कवर कर रहा था। 

तालिबान ने इस बात से इनकार किया है कि उसने दानिश सिद्दीकी को प्रताड़ित किया और उसकी हत्या की।

क्योंकि अफगानिस्तान  रोम संधि 1998, का सदस्य देश है इसलिए अफगानिस्तान में हुए मानवता और युद्ध अपराधों के विरुद्ध मामलो की जाँच कर सकता है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, अफगानिस्तान में मानवता और युद्ध अपराधों के विरुद्ध  कई  मामलो की  जाँच कर रहा है। 

भारत अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय  का सदस्य नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी)

इसकी स्थापना 1998 की रोम संधि के तहत जुलाई 2002 में की गई थी।

  • यह मानवता के विरुद्ध अपराधों, नरसंहार, युद्ध अपराधों और आक्रामकता के अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने वाला एकमात्र स्थायी न्यायालय है।

  • वर्तमान में 123 देश इसके सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और इज़राइल इसके सदस्य नहीं हैं।

  • अदालत का अधिकार क्षेत्र 1 जुलाई, 2002 के बाद किये गए अपराधों पर लागु होता है, जो या तो उस राज्य में किए गए हैं जिसने समझौते की पुष्टि की है या ऐसे राज्य के नागरिक द्वारा यह अपराध किया गया हों या मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा संदर्भित किया गया हों।

  • आईसीसी का मुख्यालय: द हेग, नीदरलैंड

  • आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) से पृथक है। आईसीजे एक संयुक्त राष्ट्र की अदालत है जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से जुड़े विवादों की सुनवाई करती है।

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