जस्टिस मोहंती को मिला लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार
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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष का कार्यकाल पूरा होने के कारण लोकपाल का कार्यवाहक अध्यक्ष नामित किया है।
न्यायमूर्ति मोहंती को 27 मार्च 2019 में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया थाI
न्यायमूर्ति मोहंती के पिता जुगल किशोर मोहंती ने सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रुप में कार्य कियाI
लोकपाल के बारे में
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को 2013 में पारित किया गया थाI
1 जनवरी, 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सम्मति दे दी और 16 जनवरी, 2014 को यह लागू हो गयाI
भारत में लोकपाल या लोकायुक्त नाम 1963 में मशहूर कानूनविद डॉ. एल. एम. सिंघवी ने दिया था।
लोकपाल एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसका गठन एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्यों से हुआ है।जिसमे चार सदस्य न्यायिक और शेष गैर-न्यायिक हो सकते हैं।
लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया थाI
लोकपाल यानी Ombudsman संस्था की आधिकारिक शुरुआत वर्ष 1809 में स्वीडन में हुई थी।
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