सेबी ने म्युचुअल फंड के लिए रिकॉर्ड तिथि से 7 दिनों के भीतर निवेशकों को लाभांश का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया

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SEBI: Mutual fund investors to get dividend payments within 7 days

म्यूचुअल फंड नियामक सेबी ने 25 नवंबर 2022 को जारी एक दिशानिर्देश मेंम्यूचुअल फंड यूनिटधारकों को लाभांश से प्राप्त राशि के ट्रांसफर के लिए 15 दिन की समयसीमा को घटाकर 7  कार्य दिवस कर दिया है। डिविडेंड म्यूचुअल फंड द्वारा अर्जित लाभ का वह हिस्सा है जो म्यूचुअल फंड योजना के यूनिट धारकों के बीच वितरित किया जाता है।

लाभांश प्राप्त करने की रिकॉर्ड तिथि

सेबी के अनुसार म्यूचुअल फंड को , रिकॉर्ड तिथि के बाद 7 दिन के  भीतर लाभांश (डिविडेंड) भुगतान करना होगा।

रिकॉर्ड तिथि वह तिथि है जो म्यूचुअल फंड द्वारा निर्धारित की जाती है औरजो यह निर्धारित करता  है कि कौन से यूनिट धारक लाभांश प्राप्त करने के पात्र हैं

साथ ही यूनिट बेचने से प्राप्त रकम के ट्रांसफर के लिये समय सीमा मौजूदा 10  कार्य दिवस   से घटाकर तीन कार्य दिवस कर दी गई है।

म्युचुअल फंड जो विदेशी संपत्ति में निवेश करते हैं

जिन म्यूचुअल फंड  के योजनाओं में कुल संपत्ति में से कम-से-कम 80 प्रतिशत राशि विदेशों में स्वीकृत उत्पादों में लगी है तो इस परिस्थिति में यूनिट बेचने से प्राप्त रकम को 5 कार्य दिवस के अंदर निवेशक के खाते में  ट्रांसफर करना होगा। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के निवेशक  अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट्स को सिर्फ म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी को हीवापस बेच सकते हैं ।

म्युचुअल फंड पर जुर्माना

यदि फंड हाउस निर्धारित समय अवधि के भीतर लाभांश या यूनिट बेचने से प्राप्त रकम के भुगतान करने में विफल रहता है, तो फंड हाउस लाभांश यायूनिट बेचने से प्राप्त रकम के  भुगतान के साथ-साथ प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

सेबी अध्यक्ष: माधबी पुरी बुच


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