सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली
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राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में सुरेश एन0 पटेल ने केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली।
महत्वपूर्ण तथ्य
इन्होंने पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी का स्थान लियाI
सुरेश एन पटेल को अप्रैल 2020 में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया थाI
केंद्रीय सतर्कता आयोग का नेतृत्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करता है और इसमें दो सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं I
केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में
CVC एक सर्वोच्च सतर्कता संस्थान है, जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण से मुक्त है।
यह एक स्वतंत्र निकाय है जिसकी जबावदेहिता केवल संसद के प्रति है।
इसकी स्थापना फरवरी 1964 में के संथानम (K. Santhanam) की अध्यक्षता में गठित भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
संसद द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (CVC Act) को CVC पर वैधानिक स्थिति प्रदान करते हुए अधिनियमित किया गया है।
यह अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है।
आयुक्तों की नियुक्ति
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री (सदस्य) और लोकसभा में विपक्ष का नेता (सदस्य) शामिल होता है।
कार्यकाल
इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष (जो भी पहले हो) तक होता है।
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