केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश किया

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नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाने वाला महिला आरक्षण विधेयक केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया।

खबर का अवलोकन 

  • केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण हासिल करने के लिए 128वां संशोधन विधेयक, 2023 पेश किया।

  • अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश करने के दौरान कहा कि यदि यह पारित हो जाता है, तो लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी।

  • इसके अतिरिक्त, लोकसभा में पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया।

अनुच्छेद 243(D) के बारे में 

  • संविधान के भाग IX के अनुच्छेद 243(D), पंचायतों के सभी तीन स्तरों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है।

  • राज्य विधानमंडल ऐसे प्रावधान स्थापित करने के लिए जिम्मेदार हैं जो एससी और एसटी समुदायों से संबंधित व्यक्तियों के लिए पंचायतों में अध्यक्षों के पद आरक्षित करते हैं।

  • अनुच्छेद 243(D) यह भी प्रावधान करता है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित होनी चाहिए।

  • इसके अतिरिक्त, राज्य विधानमंडलों को पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीटों या अध्यक्षों के पद के संदर्भ में आरक्षण की व्यवस्था करने का अधिकार है।

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