नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया

Tags: National National News

केंद्र सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है.  

महत्वपूर्ण तथ्य

  • केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिस के मुताबिक, अरुणाचल के 3 जिलों और नागालैंड के 9 जिलों में पूरी तरह से AFSPA लागू रहेगा.  

  • नागालैंड के 9 जिले जहां 1 अक्टूबर से अफस्पा लागू किया जाएगा - दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलक, फेक, पेरेन और जुन्हेबोटो - और चार अन्य जिलों में 16 पुलिस स्टेशन - कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग और वोखा।

  • अरुणाचल प्रदेश में, AFSPA तीन जिलों - तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग और नामसाई जिले के नामसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में लागू होगा।

  • नागालैंड में कुल 16 जिले हैं, अरुणाचल प्रदेश में 26 जिले हैं।

राज्यों के इन क्षेत्रों को AFSPA से हटाया गया   

  • 2015 में त्रिपुरा में, 2018 में मेघालय में और 1980 के दशक में मिजोरम में AFSPA को पूरी तरह से वापस ले लिया गया था।

  • सुरक्षा स्थिति में सुधार की वजह से एक अप्रैल 2022 से असम के 23 जिलों में पूर्ण रूप से और एक जिले मेंआंशिक रूप से AFSPA को हटाया गया था.

अफस्पा क्या है?

  • सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, (AFSPA) 1958, सशस्त्र बलों को "अशांत क्षेत्रों" में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देता है।

  • यह दशकों पहले पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद के संदर्भ में लागू हुआ था।

  • यह सेना, वायु सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को "विशेष शक्ति" प्रदान करता है।

  • अधिनियम में प्रावधान है कि यदि "उचित संदेह मौजूद है", तो सशस्त्र बल बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकते हैं; बिना वारंट के परिसर में प्रवेश या तलाशी ले सकते हैं और आग्नेयास्त्रों के कब्जे पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।

अशांत क्षेत्र क्या हैं?

  • अशांत क्षेत्र वह है जिसे AFSPA की धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाता है।

  • विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण एक क्षेत्र अशांत हो सकता है।

  • केंद्र सरकार या राज्य का राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक पूरे या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है।

Please Rate this article, so that we can improve the quality for you -

Date Wise Search

Test Your Learning

CURRENT AFFAIRS QUIZ

Go To Quiz