एनजीटी ने अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तेलंगाना सरकार पर 3,800 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 1 अक्टूबर 2022 को दिए गए एक आदेश में ठोस और तरल कचरे के उपचार में विफलता के लिए तेलंगाना सरकार पर 3,800 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति  एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दक्षिणी राज्य में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन में भारी अंतर मौजूद है।

पीठ ने कहा कि स्वच्छ हवा, पानी, स्वच्छता और पर्यावरण प्रदान करना सुशासन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और राज्य प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है।

एनजीटी ने कहा कि अनुपालन, मुख्य सचिव की जिम्मेदारी होगी और उन्हें हर छह महीने में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

एनजीटी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और अन्य पर्यावरणीय पहलुओं के अनुपालन की निगरानी कर रहा है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण  की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 2010 में स्थापित किया गया था। यह पर्यावरण संरक्षण और वन के संरक्षण से संबंधित मामलों  का निपटारा करता है । इसका मुख्यालय, नई दिल्ली है ।

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