डॉ आरजी पटेल को राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया

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Dr RG Patel appointed as expert member of National Board for Assisted Reproductive Technology and Surrogacy

प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. आरजी पटेल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2 अप्रैल, 2023 को राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 

खबर का अवलोकन 

  • नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 के तहत गठित एक नियामक संस्था है।

  • बोर्ड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है और भारत में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी उद्योग को विनियमित करने और उसकी देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के बारे में 

  • यह एआरटी और सरोगेसी को विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा पारित कानून है।

  • अधिनियम का उद्देश्य नैतिक और सुरक्षित प्रथाओं को बढ़ावा देना, शोषण को रोकना और एआरटी और सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के लिए कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना है।

  • यह वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाता है और एक राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्य सरोगेसी बोर्डों की स्थापना करता है।

  • एआरटी और सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के कानूनी अधिकार होते हैं, जिसमें उनके जैविक माता-पिता की पहचान जानने का अधिकार और विरासत में संपत्ति का अधिकार शामिल है।


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