जम्मू-कश्मीर सरकार ने डल और निगीन झीलों में शिकारा नौकाओं के लिए 'जीवन रक्षक जैकेट' अनिवार्य की

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जम्मू और कश्मीर सरकार ने क्षेत्र के अन्य जल निकायों के अलावा डल और निगीन झीलों में शिकारा नौकाओं के लिए 'जीवन रक्षक जैकेट' अनिवार्य करने की घोषणा की है।

खबर का अवलोकन 

  • डल और निगीन झीलों और अन्य जल निकायों में शिकारा की सवारी करने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और खराब मौसम की स्थिति या किसी अन्य कारणों से किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं।

  • यह आदेश दिया गया है कि जम्मू-कश्मीर पर्यटन नीति के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पर्यटन व्यापार अधिनियम, 1978 के तहत पंजीकृत प्रत्येक शिकारा नाव हर समय नाव में अनुशंसित गुणवत्ता और विशिष्टताओं के न्यूनतम तीन लाइफ सेविंग जैकेट की उपलब्धता बनाए रखेगी। 

  • ऐसा न करने पर उक्त अधिनियम के तहत पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

  • लाइफ सेविंग जैकेट पानी में तैरते रहने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह डूबने के जोखिम को रोकने में मदद करता है।

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