केंद्र, राज्यों को जीएसटी पर कानून बनाने का समान अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को कहा कि केंद्र और राज्य विधानसभाओं के पास वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पर कानून बनाने के लिए "समान, एक साथ और अद्वितीय शक्तियां" हैं और जीएसटी परिषद की सिफारिशें उन पर बाध्यकारी नहीं हैं।

  • सुप्रीम कोर्ट का फैसला गुजरात उच्च न्यायालय के एक फैसले की पुष्टि करता है जिसमें कहा गया था कि केंद्र भारतीय आयातकों से समुद्री माल पर एकीकृत माल और सेवा कर (IGST) नहीं लगा सकता है।

  • केंद्र सरकार ने 2017 की अधिसूचना संख्या 8 के तहत जून 2017 में यह अधिसूचित किया कि एक जहाज में माल के परिवहन की सेवा पर 5% की दर से IGST लगाया जाएगा।

  • इस अधिसूचना को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

  • फैसले का आधार

  • अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 246ए राज्यों को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है।

  • यह जीएसटी पर कानून बनाने के लिए एक साथ (संघ और राज्यों को) शक्ति प्रदान करता है।

  • यह संघ और राज्यों के साथ समान व्यवहार करता है।

  • अनुच्छेद 279A कहता है कि GST परिषद के गठन में न तो केंद्र और न ही राज्य एक दूसरे पर निर्भर हैं।

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